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एयरपोर्ट पर कस्टम ने सूटकेस में 10 पीले एनाकोंडा के साथ एक कॉफी व्यापारी को पकड़ा।

एयरपोर्ट पर कस्टम ने सूटकेस में 10 पीले एनाकोंडा के साथ एक कॉफी व्यापारी को पकड़ा।

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Customs at the airport caught a coffee trader with 10 yellow anacondas in his suitcase.

एयरपोर्ट पर एक शख्स को उसके सूटकेस में 10 पीले एनाकोंडा के साथ पकड़ा गया। बेंगलुरु कस्टम्स के मुताबिक, शख्स ने अपने चेक-इन बैगेज में सांप छुपाए थे। उन्होंने 20 अप्रैल को थाई एयरएशिया की उड़ान से बैंकॉक से कर्नाटक की राजधानी की यात्रा की थी।

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द न्यू इंडियन एक्सप्रेस (टीएनआईई) की रिपोर्ट के अनुसार , 56 वर्षीय कॉफी व्यापारी बैंकॉक में मिले एक व्यक्ति के कहने पर बेबी एनाकोंडा को भारत में तस्करी करने के लिए सहमत हो गया। उसके सूटकेस में तीन सांप मरे हुए पाए गए।

मामला बेंगलुरु हवाई अड्डे का जहां कस्टम ने सूटकेस में 10 पीले एनाकोंडा के साथ एक कॉफी व्यापारी को पकड़ा।

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वह व्यक्ति आसानी से पैसा कमाने की संभावना से प्रलोभित था। बैंकॉक हवाई अड्डे पर किसी ने उनसे संपर्क किया और बेंगलुरु में किसी को सूटकेस सौंपने पर 20,000 रुपये देने का वादा किया। वह ऐसा करने के लिए तैयार हो गये. यह व्यक्ति एक पर्यटक के रूप में बैंकॉक गया था,” एक सीमा शुल्क अधिकारी ने टीएनआईई को बताया।

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बाजार में प्रत्येक पीले एनाकोंडा की कीमत 40,000 रुपये से 1 लाख रुपये के बीच हो सकती है। तस्कर अक्सर इन सांपों को विदेशी पालतू जानवर के रूप में बेचने के लिए निशाना बनाते हैं। बेंगलुरु में सांपों की तस्करी करने वाले कॉफी व्यापारी ने प्रत्येक सांप को कपास की थैलियों में लपेटा था। प्रत्येक सांप की लंबाई 2 फीट से 2.5 फीट के बीच थी।

बेंगलुरु कस्टम को तस्करी के प्रयास की सूचना मिली और उसने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। उन्होंने उसके सामान की स्कैनिंग के दौरान भी सांपों का पता लगाया। वह शख्स 20 अप्रैल की रात 10.44 बजे थाई एयरएशिया फ्लाइट FD-137 से बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा।

जानकारी के अनुसार वन्यजीव संरक्षित अधिनियम 1972 के मुताबिक़, सांपों को रखना और उनकी तस्करी करना प्रतिबंधित है, दंडनीय है. सांपों की तस्करी के आरोप साबित होने पर कम से कम 10 साल की जेल हो सकती है. आरोप संगीन किस्म के हों तो सजा की मियाद 20 साल तक भी की जा सकती है।

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Vijay Bharat

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