मुखिया की मृत्यु उपरांत उसके आश्रित/पत्नी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत आवेदन कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी में करें जमा।
After the death of the head of the family, his dependent/wife should submit the application under National Family Benefit Scheme in the office of District Social Welfare Officer.
मेरठ 01 जुलाई 2024 को जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने अवगत कराया कि परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया की मृत्यु उपरांत उसके आश्रित/पत्नी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत एकमुश्त अनुदान की धनराशि (रू0 30000) का लाभ दिया जाता है।
जिसके अन्तर्गत जनपद मेरठ में आवेदन करने वाले अधिकांश आवेदकों द्वारा अपने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने के उपरान्त आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी (अभिलेख) कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी मेरठ में जमा नहीं किये गये है। जिस कारण उन सम्बन्धित आवेदकों के आवेदन पत्रों का सत्यापन, स्वीकृति एवं भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही नहीं हो पा रही है।
उन्होने संबंधित आवेदकों को सूचित करते हुये बताया कि आवेदक स्वयं अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं आवश्यक अभिलेख (जैसे आवेदक का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मृतक का आधार एवं मृत्यु प्रमाण पत्र,राशन कार्ड की छायाप्रति) सहित कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, विकास भवन मेरठ में जमा करें। साथ ही आवेदक अपने बैंक खाते में आधार लिंक एनपीआई/डीबीटी इनेबल कराना सुनिश्चित करें ताकि योजनान्तर्गत लाभार्थी को आधार डीबीटी के माध्यम से सीधे भुगतान किया जा सकें।
आयुक्त, आईजी, जिलाधिकारी व एसएसपी ने किया कांवड मार्ग का स्थलीय निरीक्षण।
Commissioner, IG, District Magistrate and SSP conducted on-site inspection of Kanwad route.
मेरठ 01 जुलाई 2024 को आगामी कांवड यात्रा के दृष्टिगत आज आयुक्त सेल्वा कुमारी जे0, आईजी नचिकेता झा, जिलाधिकारी दीपक मीणा व एसएसपी विपिन टाडा द्वारा कांवड मार्ग का निरीक्षण किया गया। उन्होने एनएच-58, गंगनहर पटरी, भोला की झाल, औघडनाथ मंदिर क्षेत्र सहित समस्त कांवड मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। आयुक्त ने पूरे कांवड मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई, विद्युत व्यवस्था, सडक मरम्मत, जल निकासी, शौचालय आदि व्यवस्थाओ के संबंध में संबंधित अधिकारियो को प्लान बनाकर तैयारी शुरू करने के निर्देश दिये।