इच्छुक व्यक्ति मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत करें आनलाईन आवेदन-जिला समाज कल्याण अधिकारी
Interested persons should apply online under Chief Minister’s Mass Marriage Scheme – District Social Welfare Officer
मेरठ 15 सितंबर 2023 को जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने सर्वसाधारण को सूचित करते हुये बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत शासनादेश दिनांक 28 अगस्त 2023 के ऑफलाईन व्यवस्था को समाप्त कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु सामूहिक विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत साफ्टवेयर विकसित कर ऑनलाईन आवेदन पत्र आदि आमंत्रित करने की कार्यवाही किये जाने ऑनलाईन प्रक्रिया लागू की गयी है।
जिसमें आवेदक को सामूहिक विवाह की वेबसाईट https://cmsvy.upsdc.gov.in/ पर आवेदन ऑनलाईन किया जायेगा तथा सम्बन्धित विकास खण्ड/नगर निकाय द्वारा ऑनलाईन आवेदन का स्थलीय सत्यापन किया जायेगा।
उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 02 लाख रूपये, लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष के कम नहीं होनी चाहिए। आवेदन के समय पोर्टल पर आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, वर-वधु का आधार कार्ड, पासपोर्ट साईट फोटो, कन्या के हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है।
जनपद मेरठ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 हेतु 1795 का लक्ष्य निर्धारित है। जिसमें 250 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराने हेतु धनराशि का आवंटन हो गया है। जिसमें प्रत्येक जोड़ें पर 51000/- रूपये की धनराशि व्यय की जायेगी। कन्या के बैंक खाते में 35000/- रूपये एवं 10000/- की विवाह संस्कार हेतु आवश्यक गृह उपयोगी सामग्री दी जायेगी तथा 6000/- रूपये विवाह कार्यक्रम में व्यय होंगे।
ऐसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के पात्र एवं इच्छुक व्यक्ति मा0 मुख्यमंत्री जी की महत्वकांक्षी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में ऑनलाईन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए विभागीय वैवसाईट https://cmsvy.upsdc.gov.in/ पर एवं कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, विकास भवन मेरठ अथवा सम्बन्धित विकास खण्ड/नगर निकाय कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।
Good