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मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त मतदान करने के लिए आयोग ने दिए अन्य 12 विकल्प

मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त मतदान करने के लिए आयोग ने दिये अन्य 12 विकल्प

मेरठ (सू0वि0) 09.02.2022
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के0 बालाजी ने बताया कि मा0 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है। उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 अन्य पहचान पत्रों के माध्यम से मतदान करने का अधिकार आयोग द्वारा दिया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी के0 बालाजी ने बताया कि 12 अन्य पहचान पत्रों में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैको/डाकघरो द्वारा जारी किये गये फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदो/विधायको/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारित मंत्रालय भारत सरकार वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजो में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

उन्होने बताया कि एपिक के संबंध में लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बशर्तें निर्वाचक की पहचान एपिक से सुनिश्चित की जाये। उन्होने बताया कि यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है जो कि किसी अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जायेंगे, बशर्तें उस निर्वाचक का नाम, जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो, तब निर्वाचक को उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।

उन्होने बताया कि उपरोक्त किसी भी बात के होते हुये भी प्रवासी निर्वाचको को जो अपनी पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत है, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जायेगा।
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जनपद में बनाये गये एक-एक सखी व मॉडल बूथ-जिला निर्वाचन अधिकारी

जनपद में बनाये गये 2962 मतदेय स्थल व 1172 मतदान केन्द्र-जिलाधिकारी

निर्भीक होकर मतदान करें, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दें-जिला निर्वाचन अधिकारी

निर्वाचन लोकतंत्र की स्वस्थ परम्परा, पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता व सुचितापूर्ण ढग से मतदान कराया जायेगा संपन्न-जिला निर्वाचन अधिकारी

मेरठ (सू0वि0) 09.02.2022
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के0 बालाजी ने बताया कि सभी विधानसभाओ में एक-एक सखी (पिंक) बूथ व एक-एक मॉडल बूथ बनाया गया है। उन्होने बताया कि जनपद की सातो विधान सभाओ में कुल 2962 मतदेय स्थल व 1172 मतदान केन्द्र है। उन्होने जनपद के सभी मतदाताओ से अपील की कि वह निर्भीक होकर मतदान करें तथा लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दें। उन्होने कहा कि निर्वाचन लोकतंत्र की स्वस्थ परम्परा है। उन्होने बताया कि मतदान के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गयी है तथा पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता व सुचितापूर्ण ढग से मतदान संपन्न कराया जायेगा।

उन्होने बताया कि सखी (पिंक) बूथ 43-सिवालखास में 343-सेन्ट माईकल हा0 स्कूल सिवालखास कक्ष नं0-2, 44-सरधना में 60-सैन्ट जोजफ कन्या इंटर कालेज सरधना कक्ष नं0-4, 45-हस्तिनापुर (अ0जा0) में 170-लक्ष्मी देवी आर्य कन्या डिग्री कालेज कक्ष नं0-1, 46-किठौर में 354-उच्च प्राथमिक विद्यालय (1 से 8) खरखौदा कक्ष नं0-2, 47-मेरठ कैन्ट में 93-लेडी अशरफी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल डिफेन्स एन्कलेव कंकरखेडा कक्ष नं0-3, 48-मेरठ में 251-कनोहर गर्ल्स स्नातक कालेज शारदा रोड कक्ष नं0-12 तथा 49-मेरठ दक्षिण में 219-शहीद मंगल पाण्डे महिला डिग्री कालेज माधवपुरम कक्ष नं0-5 में बनाये गये है।

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Vijay Bharat

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