vijaybharat.in जो कहूंगा सच कहूंगा
14 वर्ष की नाबालिक बच्ची से बलात्कार के दोषी को 10 साल के कारावास की सजा।
मेरठ में 14 वर्ष की नाबालिग बच्ची को घर से बहला-फुसलाकर ले जाना तथा बलात्कार के दोषी को विशेष न्यायाधीश ने अनन्य न्यायालय, पोक्सो अधिनियम रामकिशोर पांडे द्वारा धारा 363, 366,376 भारतीय दंड संहिता में 3/4पोक्सो अधिनियम में अभियुक्त कासिम को 10 वर्ष के कारावास तथा ₹20000 अर्थदंड से दंडित किया गया।
तथा ₹20000 के अर्थदंड को अधिक द्वारा जमा करने पर उसमें से ₹10000 पीड़िता को दिए जाने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया।
वादी इमरान द्वारा दिनांक 10/6/ 2014 को थाना परीक्षितगढ़ में अभियुक्त कासिम के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 221 सन 2014 में अंतर्गत धारा 363, 366, 376 भारतीय दंड संहिता व 3/4 पॉक्सो अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कराया गया तथा विवेचक द्वारा विवेचना के आधार पर आरोप पत्र मान्य न्यायालय में दाखिल किया गया।
माननीय न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित कर विचारण किया अभियोजन द्वारा कुल 6 गवाह प्रस्तुत किए गए। विशेष लोक अभियोजक कुलदीप मोहन व नरेंद्र चौहान द्वारा मुकदमे की पैरवी की गई तथा माननीय न्यायालय से अभियुक्त कासिम को अधिक से अधिक दंड देने की मांग की गई । माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त कासिम को अंतर्गत धारा 363, 366,376 वे 3/4 पोक्सो अधिनियम में 10 वर्ष की सजा तथा ₹20000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
👍👍